उत्तराखंड में अब मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील पर रोक, ना मानने पर दर्ज होगा मुकदमा……

देहरादून: मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील पर रोक, ना मानने पर दर्ज होगा मुकदमासरकार का मानना है कि मंदिर परिसर के आस-पास वीडियोग्राफी और रील बनाने वालों के कारण अव्यवस्थाएं भी बन रही हैं। इसलिए सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए वीडियो बनाने पर रोक लगा दी हैचारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है।

डीजीपी अभिनव कुमार ने संबंधित जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। उल्लंघन पर नियमानुसार पुलिस एक्ट और जरूरत पड़ने पर आईपीसी की धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। यहां कोई किसी धर्म और समूह के बीच शत्रुता फैलाने का काम करता है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा।इन दिनों चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास वीडियोग्राफी और रील बनाने वालों के कारण अव्यवस्थाएं भी बन रही हैं।

ऐसे में राज्य सरकार ने मंदिर परिसर की निश्चित परिधि में रील और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। शनिवार को डीजीपी ने सभी एसपी और एसएसपी को आदेश जारी किए हैं।कहा, इनका उल्लंघन उपद्रव की श्रेणी में आएगा।

इसके लिए पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस एक्ट 83 और आईपीसी की धारा 296 यानी धार्मिक स्थल पर अशांति फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं।

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