अब बिना हेलमेट दुपहिया दौड़ा रहे 9वीं से 12वीं के छात्र, अब अभिभावकों और वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई, अब ये हुआ सर्कुलर जारी…

दिल्ली : बिना हेलमेट दुपहिया दौड़ा रहे 9वीं से 12वीं के छात्र, अब अभिभावकों और वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई, तीन साल की सजा का भी प्रविधान।

कक्षा नौ से 12वीं तक के तमाम नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय हेलमेट का भी प्रयोग नहीं कर रहे। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में नए मोटर व्हीकल एक्ट और आइपीसी की सुसंगत धाराओं में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा या फिर वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

जो उम्र भविष्य की नींव पक्की करने की होती है, उसमें छात्र खतरों के खिलाड़ी बनकर सड़कों पर दोपहिया दौड़ा रहे हैं। कक्षा नौ से 12वीं तक के तमाम नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय हेलमेट का भी प्रयोग नहीं कर रहे। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुनील शर्मा ने इस पर चिंता व्यक्त करने के साथ अभिभावकों को चेतावनी भी जारी की है।

सोमवार को जारी सर्कुलर में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने कहा कि छात्रों के यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में नए मोटर व्हीकल एक्ट और आइपीसी की सुसंगत धाराओं में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा या फिर वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तरह के मामलों में 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का प्रविधान है।

वहीं, जुवेनाइल (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट के तहत अभियोग भी चलाया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर नाबालिग बच्चे से कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा का क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी ने अभिभावकों को सलाह दी है कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। साथ ही उन पर कड़ी नजर भी रखें।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *