उत्तराखंड के मंत्री यतीश्वरानंद को नैनीताल हाइकोर्ट ने अवमानना नोटिस किया जारी, ये है मामला….
नैनीताल : हाईकोर्ट नैनीताल ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर काबीना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद व हरिद्वार के डिप्टी रजिस्ट्रार (उपनिबंधक) कोऑपरेटिव सोसायटी नीतू भंडारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों को 16 नवंबर तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
हाईकोर्ट में महाविद्यालय सभा ज्वालापुर (हरिद्वार) की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें कहा है कि महासभा में स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री थे। मंत्री बनने के बाद उन्हें प्रबंधन समिति ने पद से हटा दिया। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
याचिका में आरोप है कि स्वामी यतीश्वरानंद ने 31 अगस्त 2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोयायटी, हरिद्वार पर दबाव डालकर महासभा के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कराकर खुद को मंत्री पद पर बहाल करा लिया।
डिप्टी रजिस्ट्रार के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के उक्त आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी यतीश्वरानंद खुद के महासभा के मंत्री होने का प्रचार कर रहे हैं। इस पर महासभा ने काबीना मंत्री व डिप्टी रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।