1. उत्तराखंड-शादियों को लेकर राज्य सरकार ने की नई गाइडलाइन जारी!

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का आतंक थमने का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी की। दिसंबर महीने में होने वाली शादियों को लेकर परिवारों को चिंता सताने लगी थी, जिसके बाद जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने गाइडलाइन को अपडेट दिया है। लेकिन हम आपको इस गाइडलाइन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस गाइडलाइन का पालन कैसे करना है?

 

राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए 200 लोग से घटाकर किए 100 लोग

गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई शादी समारोह खुले टेंट में हो रहा है तो उनको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन के अनुसार अगर कोई खुले टेंट में शादी कर रहा है तो वह 100 से अधिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी समारोह कर सकता है। हां यदि एक खुले बैंकेट हाल की क्षमता 500 मेहमानों की है तो वह 200 मेहमान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी में बुला सकता है।

नई गाइडलाइन के बाद संकट में आए शादी वाले परिवार

वहीं, अगर वह कोई शादी बंद हाल में की जा रही है, तो उनको गाइडलाइन के अनुसार 100 मेहमानों की ही अनुमति मिल पाएगी। दरअसल दिसंबर महीने में दर्जनों शादियां होनी हैं। करीब-करीब सभी ने शादियों के लिए 200 कार्ड छपवा कर मेहमानों को बंटवा दिए हैं। ऐसे में अब किस तरह से मेहमानों को मना किया जाएगा, जिससे शादी में सिर्फ 100 ही मेहमान आएं।इस तरह से अचानक नई गाइडलाइन के बाद शादी वाले परिवारों को संकट में डाल दिया है।

मेहमानों की संख्या कम करने में लगे परिवार 

हालांकि शादी वाले परिवार अलग-अलग प्लान बना रहे हैं, जिससे शादी में मेहमानों की संख्या कम रखी जा सके, जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन के सही तरह से जानकारी नहीं देने के कारण शादी वाले परिवार भ्रम में हैं और अपने मेहमानों की संख्या कम करने में लग गए हैं।

नई गाइडलाइन का पालन करना हुआ अनिवार्य: डीएम  देहरादून

 

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहां ऐसी स्थिति न हो। उसके लिए राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए 200 लोग से घटाकर 100 लोग कर कर दिए हैं। उन्हें इस नई गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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