देहरादून: कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का आतंक थमने का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देहरादून में साप्ताहिक बंदी को लेकर जिलाधिकारी आशिष श्रीवास्तव ने शंका को दूर कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे प्रसार को रोकने के लिए इस तरह के प्रयास करने बेहद जरूरी हैं।

प्रशासन ने कहा कि रविवार को शहर के सभी बाजार जिलाधिकारी के आदेश का पालन करेंगे। त्योहारों के सीजन में दी गई साप्ताहिक बंदी की ढील अब समाप्त कर दी गई है।कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार की बंदी को सख्ती से लागू कराने के आदेश जारी किए हैं। इस दिन सिर्फ जरूरी वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठानों और दुकानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी।

बता दें कि देहरादून तहसील की बात करें तो यहां आज यानी रविवार को बाजार बंद रहेंगे. फल-सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के अलावा सब व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे. बड़े शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर भी पूरी तरह बंद रहेंगे. नगर निगम द्वारा बड़े स्तर पर शहर भर को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशिष श्रीवास्तव ने छोटे व्यापारियों की शंका को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि बड़े शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी पूरी तरह बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में डोईवाला, प्रेमनगर, विकासनगर, सहसपुर और ऋषिकेश बाजार को अलग-अलग दिनों में बंदी होगी।

वहीं, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और आम जनता के लिए आवजाही खुली रहेगी। साथ ही वैवाहिक समारोह के लिए जो नियम पहले में निर्धारित किए गए हैं और जिसकी अनुमति ली गई है। ऐसे वैवाहिक समारोह के आयोजन में साप्ताहिक बन्दी के अन्तर्गत छूट होगी।

 कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है. जिले में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे है. अब शादियों के सीजन में तो कोरोना को लेकर और खतरा बढ़ गया है. जिसको लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट दिखाई दे रहा है. जिले में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है. अभीतक जिले में 68 हजार लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं.

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी का आदेश अभी भी लागू है. इसके बाद भी तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं कर रहे थे. उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं. यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुला पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए.

. वहीं, साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन किए जाने के लिए डीआईजी ने क्षेत्राधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किये गए हैं. साप्ताहिक बंदी के दिन सभी क्षेत्राधिकारीयों व थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि लगातार मोबाइल पर भ्रमण करते रहेंगे और साप्ताहिक बंदी के निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे. जिस संस्थान द्वारा यदि साप्ताहिक बंदी के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ।

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