उत्तराखंड में 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर जारी होगा सेंट्रल लाइसेंस, खाद्य विभाग ने जानकारी……….

उत्तरकाशी: खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को शहर के व्यापारियों के साथ बैठक कर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया गया कि 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर सेंट्रल लाइसेंस जारी किया जाएगा।

जिला मुख्यालय के एक होटल में आयोजित बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अश्विनी सिंह ने कहा कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ से कम होगा, उनका पंजीकरण कर स्टेट लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसकी वार्षिक फीस 100 रुपये है।

वहीं, जिनका वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ से कम होगा, उन्हें भी स्टेट लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसका वार्षिक फीस पांच हजार प्रति वर्ष है, सभी व्यापारी अपने लाइसेंस एवं पंजीकरण की वैधता का इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

बताया कि 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य व्यापारियों का सेंट्रल लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसका वार्षिक फीस 7500 रुपए है। उन्होंने कहा कि पैक्ड खाद्य पदार्थों पर पैकिंग तिथि के साथ-साथ एक्सपायरी या यूज बाय डेट प्रिंट होना अनिवार्य है।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने होटल एवं रेस्टोरेंट खाद्य प्रतिष्ठानों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, एक ही तेल का प्रयोग बार-बार ना करने, प्रतिष्ठानो का पेस्ट कंट्रोल करवाने, अखबार का प्रयोग खाद्य पदार्थ को रखने व परोसने में ना करने तथा वेज एवं नानवेज खाद्य पदार्थों को अलग-अलग फ्रिज में रखने के निर्देश दिए। कहा कि शुद्ध पनीर का विक्रय करें एवं एनालाग पनीर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बैठक में खाद्य व्यवसायी रमेश चंदोक, सुभाष बडोनी, अंकित उप्पल, गौरव उप्पल, अभिषेक अग्रवाल, शैलेंद्र मटूड़ा, औषधि निरीक्षक मोहम्मद ताजिम, सहायक संजय पश्चिमी एवं नागेंद्र सिंह चौहान आदि रहे।

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