उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज……..

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को सुनने के बाद खारिज कर दिया है।

खण्डपीघ ने अभियुक्त पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका में उनका पक्ष दो दिनों तक सुनने के बाद निर्णय लिया।

आपकों बता दें कि कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 (ए) के तहत आजीवन कारावास, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया।

इसके बाद तीनों अभियुक्तों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। अभी न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की जबकि अपील अभी विचाराधीन है। वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *