उत्तराखंड में शिक्षकों के इंक्रीमेंट को लेकर अब शिक्षा विभाग ने जारी किए ये आदेश….

देहरादून : शिक्षकों के वेतनमान और इंक्रीमेंट विवाद पर शिक्षा विभाग ने तस्वीर साफ कर दी। शिक्षकों को सालाना इंक्रीमेंट उनकी सेवा अवधि के अनुसार एक जनवरी और एक जुलाई को ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के ताजा आदेश से वर्ष 2006 में चयन-प्रोन्नत वेतनमान व इंक्रीमेंट को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के थमने की उम्मीद है।

कुछ समय पहले देहरादून के सीईओ ने शिक्षा निदेशालय से छठें वेतनमान में शिक्षकों के चयन वेतनमान और इंक्रीमेंट के विवाद पर दिशानिर्देश मांगे थे। कुछ स्थानों पर छठवें वेतनमान में शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान मान्य होने की तारीख से अगला इंक्रीमेंट छह महीने से पहले ही दे दिया जा रहा है।

यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। वित्त नियंत्रक मोहम्मद गुलफाम अहमद ने सभी सीईओ और वित्त अधिकारियों को इस बाबत दिशानिर्देश जारी किए। वित्त नियंत्रक ने कहा कि सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार वेतन निर्धारित होने के बाद अगला इंक्रीमेंट एक साल की सेवा पूरी होने के बाद ही देने की व्यवस्था है।

जिन कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट की तारीख एक जनवरी 2006 से 30 जुलाई 2006 के बीच है। उनका इंक्रीमेंट एक जनवरी 2006 से मान्य होगा। जिनका इंक्रीमेंट एक जुलाई 2006 से 31 दिसंबर 2006 के बीच तय हुई है। उन्हें नया इंक्रीमेंट एक जुलाई 2006 से मान्य होगा।

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