उत्तराखंड में अगर यातायात नियमो का उल्लंघन किया तो, अब ये परेशानी उठानी पड़ सकती है, इन्होंने दिए बड़े निर्देश…..

देहरादून : प्रदेश में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल तक के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है। मुख्य सचिव एसएस संधु ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक ही आरोप में तीन बार चालान होने पर उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित करने की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग इस कवायद में जुट गया है।प्रदेश में हर साल यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों व्यक्तियों पर कार्रवाई होती है। गंभीर अपराध करने वाले चालकों के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति की जाती है।

इस वर्ष जून तक परिवहन विभाग को लाइसेंस निलंबन के लिए 21 हजार से अधिक संस्तुति की गई हैं। इनमें 12 हजार से अधिक के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 12 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अभी कई छोटे अपराध ऐेसे हैं जिनमें तीन माह तक के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाता है। इसमें तेज गति से वाहन चलाते हुए टक्कर होना, शराब पीकर वाहन चलाना व बिना कागजात के वाहन चलाना आदि शामिल हैं।इनमें लाइसेंस का निलंबन अथवा जुर्माना भरना अथवा दोनों शामिल है। इसी जुर्म में दोबारा पकड़े जाने पर भी इसी दंड की व्यवस्था है। लघु दंड अवधि होने के कारण चालक यातायात नियमों के प्रति लापरवाह रहते हैं।

इसी कारण सड़क दुर्घटनाएं कम होने के स्थान पर बढ़ रही हैं।इस पूरे मामले को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सचिव परिवहन को निर्देशित किया है कि जिन अपराधों में चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जा रहा है, ऐसे चालकों द्वारा दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस को छह माह और तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाए। इस पर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव बनाने की कवायद शुरू कर दी है।

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