उत्तराखंड में युवाओं के लिए अच्छी खबर, शिक्षा विभाग में बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरने का आदेश जारी…..

देहरादून: युवाओं के लिए अच्छी खबर, शिक्षा विभाग में बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरने का आदेश जारी, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी कोटा तय।

65 साल तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मिलेगी नौकरी, आदेश जारीशिक्षा विभाग उत्तराखंड (uttarakhand education department) में 65 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक भी संकुल और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के पद पर नियुक्ति पा सकेंगे।शिक्षा विभाग (uttarakhand education department) में 65 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक भी संकुल और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के पद पर नियुक्ति पा सकेंगे।

955 पदों पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्तियों के लिए शासन ने सेवा शर्तें तय करते हुए आदेश जारी कर दिया। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 10 प्रतिशत पद रखे गए हैं। जबकि अन्य के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 से 42 वर्ष रखी गई हैशासन ने सीआरपी और बीआरपी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस विषय के सीआरपी, बीआरपी की तैनाती की जाएगी, उसके लिए अभ्यर्थी के उस विषय में स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

अभ्यर्थी के पास सीटीईटी या यूटीईटी का प्रमाण पत्र होने के साथ ही उसे कंप्यूटर में सामान्य कार्य में दक्ष होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि मानदेय केंद्र सरकार की ओर से तय अधिकतम सीमा या आउटसोर्स एजेंसी से तय न्यूनतम जो भी हो दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग में 65 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक भी संकुल और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के पद पर नियुक्ति पा सकेंगे। 955 पदों पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्तियों के लिए शासन ने सेवा शर्तें तय करते हुए आदेश जारी कर दिया। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 10 प्रतिशत पद रखे गए हैं।

जबकि अन्य के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 से 42 वर्ष रखी गई है। शासन ने सीआरपी और बीआरपी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। शासन के आदेश के मुताबिक बीआरपी हिंदी के 47, अंग्रेजी के 47, विज्ञान के 48, गणित के 48 और सीआरपी के 670 पदों पर रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस विषय के सीआरपी, बीआरपी की तैनाती की जाएगी, उसकी होगी। अभ्यर्थी के उस विषय में स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी के पास सीटीईटी या टीईटी का प्रमाण पत्र होने के साथ ही उसे कंप्यूटर में सामान्य कार्य में दक्ष होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि मानदेय केंद्र सरकार की ओर से तय अधिकतम सीमा या आउटसोर्स एजेंसी से तय न्यूनतम जो भी हो दिया जाएगा।

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