उत्तराखंड में ‘घर न तोड़े जाएं’, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस….

हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को राहत दी है। गुरुवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ अतिक्रमण मामले में बनभूलपुरा के लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में स्टे लग गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक…नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।पुनर्वास की व्यवस्था क्या है।भूमि की प्रकृति क्या रही है इन सवालों पर जवाब दें रेलवे

बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

इस बीच तमाम राजनीतिक दल भी बनभूलपुरा के लोगों से मिल रहे हैं और हर संभव मदद का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने अपने पक्ष को हाईकर्ट में मजबूती से नहीं रखा इस वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वही मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को क्षेत्र के लोगों ने नकारा जिसका बदला सत्ताधारी पार्टी उनका घर छीन कर लेने का प्रयास कर रही है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *