उत्तराखंड में FRI प्रशासन पर सख्त हुए DM देहरादून, पूछा क्यों ना आप पर सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाय…..

देहरादून : उत्तराखंड में एक बार फिर एफ आर आई से ही कोरोना के मामले फैलने की संभावना जताई जा रही है हालांकि f.r.i. प्रशासन के अनुसार जितने भी ट्रेनी आईएफएस आए हैं सभी ने कोरोनाके डबल डोज लगाए हुए है लेकिन फिर भी जिला प्रशासन इस मामले को लेकर सख्त है जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने f.r.i. प्रबंधन को पत्र लिखकर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कोविड-19 वाही की कार्रवाई अमल में लाई जाए जिलाधिकारी के पत्र के अनुसार।

19.11.2021 को विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित भारतीय वन सेवा के 08 कोरोना संक्रमित अधिकारी जो कि आपकी संस्था के कार्यक्रम के अधीन दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। उपरोक्त सभी अधिकारियों को बिना किसी सूचना के देहरादून जनपद में स्थित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रवेश दिया गया, जबकि कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित भारत सरकार के नियमों के तहत कोविड संक्रमित व्यक्ति को होम आईसोलेशन अथवा संस्थागत आईसोलेशन में रखे जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

साथ ही उक्त 08 अधिकारियों में से 01 कोरोना संकमित अधिकारी जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले है के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि वह बिना किसी सूचना के हिमाचल प्रदेश दिनांक 24.11.2021 को रवाना हो गये है। दिनांक को आपके संस्थान में 03 अन्य व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित पाये गये है, जिसकी सूचना भी आतिथि तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उपरोक्त कोरोना संक्रमित अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिल्ली से देहरादून के जनपदीय सीमा में प्रवेश कराया गया। प्रवेश उपरान्त कोई भी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग को नहीं दी गई, जो कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2020 / महामारी अधिनियम 1897 यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड- 19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों एवं भारत सरकार / राज्य सरकार / आई.सी.एम.आर. के दिशा-निर्देशो/ आदेशों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल स्पष्ट करें कि क्यों न कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु निर्गत निर्देशो उल्लंघन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर तदनुसार इस विषयक सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाय।

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