उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रैवल Guideline जारी की, हिल स्टेशनो में भीड़ से चिंतित केंद्र सरकार…
देहरादून : देश में कोरोना दूसरी लहर कमजोर हो चुकी है लेकिन तीसरी लहर को लेकर लगातार अंदेशा जताया जा रहा है ऐसे में इसके लिए सरकार तैयारियों में जुटी है खास तौर पर हिल स्टेशन और बाजारों में उमड़ रही भीड़ को लेकर खासी चिंतित है इसी को लेकर अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रैवलिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है
इसमें कहा गया है कि बिना फुल वेक्सीनेट हुए यात्रा से बचने की जरूरत है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से इस गाइडलाइन में सात प्रमुख बातों पर फोकस किया गया है गाइड लाइन में साफ कहा गया है कि कोरोना की जंग में आशा की किरण दिखती है लेकिन अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती 32 पर्सेंट लोग अब भी कोरोनावायरस से सुरक्षित नहीं है सरकार ने कहा कि लोकल या जिला स्तर पर हालात अलग हो सकते हैं सीरो सर्वे में देश की स्थिति पर ओवरऑल नजर डाली गई है राज्यों को स्थानीय सीरो सर्वे जारी रखना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोविड-19 आबादी का प्रतिशत कितना सुरक्षित है
भविष्य में संक्रमण की लहरें आ सकती हैं कुछ राज्यों में कोरोना के खिलाफ हाई लेवल इम्युनिटी मिली है जबकि कई जगहों पर यह बहुत नीचे है इसके अलावा कई राज्यों में ढील से टूरिस्ट स्पोर्ट और मार्केट में भीड़ उमड़ रही है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ा है लोगों को गैरजरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है कई राज्यों ने सभाओं के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है लेकिन अभी इससे बचने की जरूरत है उत्तराखंड यूपी और दिल्ली ने हाल में कावड़ यात्रा रद्द की है सरकार ने कहा कि फुल वैक्सीनेशन के बाद यात्रा करें यानी कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज निश्चित अंतराल के बाद ले चुके लोग ही यात्रा पर जाएं।
आपको बता दें दिल्ली ने 5 परसेंट से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों में से आने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या rt-pcr की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी उसी तरीके से महाराष्ट्र में पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोग बिना rt-pcr के भी आ सकते हैं उत्तराखंड में उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरीके से वेक्सीनेट होना जरूरी है नहीं तो 72 घंटे तक कि rt-pcr रिपोर्ट लानी होगी कर्नाटक में नेगेटिव rt-pcr रिपोर्ट लाना अनिवार्य है वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए तमिलनाडु में 31 जुलाई तक ई पास जरूरी है पश्चिम बंगाल में फूली वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना होगा या फिर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी बिना रिपोर्ट आने वालों को 14 दिन कौन टाइम में रहना होगा उत्तर प्रदेश में फुल वैक्सीनेट सर्टिफिकेट के साथ आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।