उत्तराखंड में अब सीएम धामी ने शिक्षकों की बरसो पुरानी मांग कर डाली पूरी, हो गए आदेश……

देहरादून: प्रदेश के सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों लिए एक से दूसरे मंडल में तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव करते हुए शिक्षकों के पूरे सेवाकाल में एक बार मंडल परिवर्तन की सुविधा देते हुए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।

संशोधित शिक्षा नियमावली के मुताबिक, अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षक संवर्ग परिवर्तन कर सकेंगे। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शासन की ओर से एसओपी जारी की जाएगी। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में नए संवर्ग में जाने वाले शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठतम होंगे।

इसके अलावा सहायक अध्यापक कला के पद पर भर्ती के लिए अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि सहायक अध्यापक संगीत के पद पर भर्ती के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से छह वर्षीय संगीत प्रभाकर होना जरूरी है।

संशोधित नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक एलटी के पद पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा प्रश्नपत्र के दो भाग होंगे। जिसके पहले भाग में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा 100 अंकों के बजाए अब 50 अंकों की होगी।

भाग दो में जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण के लिए भी परीक्षा 100 अंकों के बजाए 50 अंकों की होगी।

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