हरिद्वार कुम्भ की तैयारियों को लेकर हाइकोर्ट नाराज,दिए ये निर्देश
हरिद्वार कुम्भ की तैयारियों को लेकर हाइकोर्ट नाराज,सरकार को दिए आदेश।
नैनीताल। हरिद्वार कुम्भ की तैयारियों को लेकर हाइकोर्ट नाराज,हाइकोर्ट सन्तुष्ट नही है।
बुधवार की नैनीताल हाइकोर्ट में मेला प्रशासन ने कोर्ट को की गई तैयारियों से अवगत कराया।
जिसपर नैनीताल हाइकोर्ट ने असंतुष्टता जताते हुए हुए निर्देश जारी किए।
दरअसल बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओ को लेकर सुनवाई करते हुए सरकार को ये निर्देश दिए।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार।तिवारी की खंडपीठ में हुई।
कोर्ट में इस मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव, मेला अधिकारी, जिला अधिकारी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
सभी ने कोर्ट को कुम्भ मेले की तैयारियों से अवगत कराया परन्तु कोर्ट इससे सन्तुष्ट नही हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि मेला परिषर में इतने टेंट लगाए जाय
कि जिसमे 50 लाख लोग रह सके और उनकी खाने , कोरोना की जांच करने को व्यवस्था हो सके।
इस सम्बन्ध में 22 फरवरी को अगली सुनाई होगीी जीीसमय रीइकारी कोस होंगे
कोर्ट ने जितने भी निर्माण कार्य अधूरे पड़े है उनको पूरा करने को कहा है।
देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकायें दायर की थी।
पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं।
सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है।
जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटीया गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से शुझाव माँगे थे।