अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर है, ये काम किया तो आपको नुकसान हो सकता है….

दिल्ली : ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर है। आपको नुकसान हो सकता है। मंत्रालय ने लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर साझा की है। मंत्रालय समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के अपडेट साझा करता रहता है। इसबार मंत्रालय ने यातायात नियमों को लेकर जानकारी साझा की है।

मंत्रालय ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। नया कानून आने से पहले इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था।

कटेगा 32500 रुपए का ट्रैफिक चालान, घर से निकलने से पहले सावधान
अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते और तो नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार ऑटो का 32500 रुपए का चालान कट सकता है। आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस ऑटो चलाने के लिए 5000 रुपये का फाइन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है।

यह मामला सितंबर 2019 का है जब गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया था। गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर ऑटो का चालान काटा गया था। ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं था।

5 से 10 गुना तक हुई बढ़ोतरी
मोटर व्हीकल ऐक्ट में किए गए संशोधनों के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होनेवाले जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी वजह से पहले जो लोग महज 100 रुपये का चालान कटाकर चलते बनते थे, अब जब उन्हें 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा है, तो उनके पसीने छूट रहे हैं।

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था। इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

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