अब जान लीजिये ट्रेन में सफर के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर पांच सौ रुपये का लगेगा जुर्माना…..
देहरादून : ट्रेनों में सफर करने वालों को अगले छह माह तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड ने यह फैसला दीपावली, दशहरा, छठ आदि त्योहारों को देखते हुए लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन को छह माह के लिए बढ़ाया गया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। चेकिंग स्टाफ समेत तमाम अधिकारियों को भी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी गई है।
बता दें, कोरोना संकट के दौरान देशभर में ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया था। स्थितियां सामान्य होने के बाद ज्यादातर ट्रेनें संचालित कर दी गई हैं। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनने के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करना, रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग, ट्रेनों का सैनिटाइजेशन समेत कई पाबंदियां हैं।
ट्रेन में सफर के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर पांच सौ रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है। गाइडलाइन 17 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन त्योहारों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी गई है।