उत्तराखंड में UKPSC ने इस विभाग के 107 पदों के लिए विज्ञापन किया जारी देखिए……
देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा के रिक्त 107 पदों के लिए जारी विज्ञापन में अंतिम तिथि 25 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों के संशोधन के लिए एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन एडिट विंडो लिंक जारी किया गया है जो की 9 सितंबर रात्रि 12:00 तक खोला गया है।
प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह ‘ग’) परीक्षा -2023
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त 107 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या:: A-3 / DR/S-3/2023-24 दिनांक 05 अगस्त, 2023 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.08.2023 तक आंमत्रित किये गये थे।
2. उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0-5 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25.08.2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की बेवसाइट Psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक 31.08.2023 से दिनांक 09.09.2023 (रात्रि 11: 59:59 बजे तक) तक खोला गया है, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-
(i) (Edit / Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
(ii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आई०डी० एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
(iii) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे। (iv) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit / Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
(v) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
3. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों / दावों को संशोधित / परिवर्तित करने संबंधी प्रत्यावेदन / अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।