अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों को न्यूनतम मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु कटऑफ तिथि संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में ये नए आदेश हुआ जारी….

देहरादून : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों को न्यूनतम मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु कटऑफ तिथि संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में। नए आदेश जारी हुए हैं इसके तहत।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या अशा0मा0 / 06 (05) / 105 / 10464 65/2021-22 दिनांक 03 सितम्बर 2021 एवं अशा०मा० / 06 (05) / 105 / 19927 / 2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों को न्यूनतम मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु कटऑफ तिथि संशोधित किये जाने हेतु सूचना प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 पर चाही गयी थी। जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण करने पर पाया गया कि

1. कतिपय जनपदों द्वारा ऐसे पी०टी०ए० शिक्षकों के नाम भी प्रेषित किये गये हैं जो कि शासनादेश संख्या 1974 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 के अनुसार पद के सापेक्ष आवश्यक अर्हता / योग्यता नहीं रखते हैं। रू0 10000.00 (दस हजार मात्र) मानदेय की परिधि में लाये जाने पर

सम्भावित व्ययभार अंकित नहीं किया गया है। मानदेय नहीं दिये जाने का कारण भी अंकित नहीं है। 3.

4. प्रारूप-2 पर दिनांक 21.12.2016 से पूर्व नियुक्त पी०टी०ए० शिक्षकों का विवरण अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।

आप द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने के कारण यथासमय सूचना शासन को उपलब्ध नहीं भेजी जा सकी है। उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रारूप-1 पर दिनांक 21.12.2016 तक एवं प्रारूप-2 पर दिनांक 21.12.2016 से दिनांक 31.07.2021 तक नियुक्त पी०टी०ए० शिक्षकों की सूचना भेजें, यह भी सुनिश्चित कर लें कि पी०टी०ए० शिक्षकों की नियुक्ति शासनादेश संख्या 1974 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 के अनुरूप नियमानुसार की गयी हो तथा विद्यालय सहायता प्राप्त हो।

अतः आप पूर्व प्रेषित सूचना का भली-भांति परीक्षण करते हुए प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 पर तीन दिवस के अन्तर्गत सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।

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