उत्तराखंड में यूसीसी पर विवाह पंजीकरण की अवधि छह माह से बढ़ा कर एक वर्ष,लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बनेगा कानून…….

देहरादून: समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विवाह पंजीकरण की अवधि को छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष किया जाएगा। इसके अलावा एक्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर सचिव की जगह अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति और एक्ट में सीआरपीसी के साथ बीएनएसएस को जोड़ा जाएगा। एक्ट के प्रावधानों में किए गए संशोधन का विधेयक आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

विधानसभा में पेश होगा उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक
कैबिनेट ने उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक- 2025 को विधानसभा पेश करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के अधीन उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 प्रभावी है। जबकि एक जुलाई 2023 से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता की धारा 398 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम निरसन विधेयक सदन पटल पर रखा जाएगा।

लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बनेगा कानून
आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के लिए कानून बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी तक यह सुविधा शासनादेश के माध्यम से दी जाती है। इसमें परिवहन, सम्मान राशि, पेंशन शामिल हैं। अब इन सुविधाओं के लिए कानून बनाने का विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है।

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