उत्तराखंड में परिवहन व्यवसायियों को प्रदेश की धामी सरकार ने दी बड़ी सौगात, ये दी राहत….
देहरादून : स्टेज कैरिज बस कांट्रैक्ट कैरिज बस टैक्सी मैक्सी ऑटो विक्रम स्कूल बस एवं ई रिक्शा को 6 महीने के टैक्स में छूट प्रदान की गई है
फिटनेस परमिट ड्राइविंग लाइसेंस आरसी के नवीनीकरण में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक लगने वाली पेनल्टी में छह माह की छूट दी गई है
राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल यात्री वाहन व्यवसायियों के प्रति अपना उदार हृदय दिखाने के फल स्वरुप सिटी बस महासंघ ने मुख्यमंत्री एवं परिवहन अधिकारियों का धन्यवाद अदा किया।
उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 129/1/25/2020 दिनांक 28 मई, 2020 के द्वारा गत वर्ष कोविड-19 (कोरोना वायरस से फैली महामारी) के कारण लॉक डाउन से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को वाहन / सभी सार्वजनिक सेवायानों यथा स्टेज कैरीज बस, कान्ट्रेक्ट कैरीज बस, कान्ट्रेक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कान्ट्रेक्ट कैरीज मैक्सी, कान्ट्रेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा कान्ट्रेक्ट कैरीज विक्रम एव परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा आदि को 03 माह हेतु मोटरयान कर के भुगतान से छूट के साथ ही परमिट नवीनीकरण शुल्क भुगतान से भी छूट प्रदान की गयी।
इसके उपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या-324/ix-1/2020-25/ix-1/2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस से फैली महामारी) के दृष्टिगत् पुनः उत्तराखण्ड परिवहन विभागानान्तर्गत प्रभावित सभी सार्वजनिक सेवायानों यथा स्टेज / कान्ट्रेक्ट बस, स्कूल बस, कान्ट्रेक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कान्ट्रेक्ट कैरीज मैक्सी, कान्ट्रेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा कान्ट्रेक्ट कैरीज विक्रम एवं परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा एवं भार वाहनों को 03 माह की अवधि के लिये मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी।
2- वर्तमान वित्तीय वर्ष भी कोविड-19 (कोरोना वायरस से फैली महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में कोविङ कर्फ्यू लागू होने के कारण पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय संचालित न होने से विभिन्न प्रभावित परिवहन व्यवसासियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने के फलस्वरूप सम्यक विधारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार निम्नवत् छूट दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं
(1) सभी प्रकार के सार्वजनिक सेवायानों यथा स्टेज कैरीज बस कान्ट्रेक्ट कैरीज बस, कान्ट्रेक्ट कैरीज टैक्सी, कान्ट्रेक्ट कैरीज मैक्सी, कान्ट्रेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कान्ट्रेक्ट कैरीज विक्रम, परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा एवं स्कूल बस को पुन: 02 तिमाही अर्थात 06 माह की अवधि के लिये मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।
(2) सभी प्रकार के सार्वजनिक सेवायानों यथा स्टेज कैरीज बस, कान्ट्रेक्ट कैरीज बस, कान्ट्रेक्ट कैरीज टैक्सी, कान्ट्रेक्ट कैरीज मैक्सी कान्ट्रेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा कान्ट्रेक्ट कैरीज विक्रम, परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा एवं स्कूल बत्त को पुनः 02 तिमाही अर्थात 06 माह की अवधि के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के विलम्ब शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।