उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य में सख्ती बढ़ी, 14 जनवरी तक स्कूल बंद , उत्तराखंड में कब होगा फैसला….

लखनऊ : UP Lockdown Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है. यूपी में अब 10वीं क्लास तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे.साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग (UP Night Curfew New Timing) को भी बढ़ाया गया है. यूपी में 6 जून से रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew) लगाया जाएगा।

पहले नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 11 बजे से होती थी. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार (Yogi Govt) ने यह भी फैसला लिया है कि राज्य के जिन जिलों में में कोरोना के 1,000 एक्टिव केस हो जायेंगे वहां सिनेमा, जिम, स्पा,बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सिर्फ 50 फीसद क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे।

सरकारी आदेश के अनुसार, यूपी के जिन जिलों में हजार एक्टिव केस होंगे वहां शादी में सिर्फ 100 लोगों की शिरकत करने की इजाजत होगी. हालांकि खुली जगह में शादी होने पर उस जगह की 50 फीसदी क्षमता के मुताबिक लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि लोगों की संख्या किसी भी सूरत में 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ प्रयागराज माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पहले की कोरोना RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया गया है. मालूम हो कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 992 मामले आए हैं. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3178 हो गई है. राहत की बात यह है कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई है।

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए मंगलवार शाम उच्‍च अधिकारियों की एक बैठक में निर्देश दिया कि कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति (15 जनवरी) तक अवकाश घोषित किया जाए, इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना कर्फ्यू हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाए और यह व्यवस्था 6 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए. मालूम हो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पिछले 25 दिसंबर से हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था।

योगी ने यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करा दिया जाए. जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित हों। बिना जांच/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश न दें।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *