उत्तराखंड में आज होमगार्ड्स के DA को लेकर आदेश जारी पढ़िए क्या क्या अनुमान्य होगा….
देहरादून : विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-31954, 31955 31956 में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07 2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या – 1173 / XX (5) / 19-11 (रिट) / 2018, दिनांक 24.12.2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर रू0 600/- (रू० छः सौ मात्र ) प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किया गया।
मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का पूर्णत अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में मा० उच्चतम न्ययालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या 125/2022 विरेन्द्र सिंह रावत बनाम श्री सुखबीर संधू व अन्य में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त मा० उच्चतम् न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालनार्थ होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2 इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को शासनादेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा अनुमन्य ड्यूटी भत्ता रू० 600/- (रू० छः सौ मात्र) के साथ दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने एवं दिनांक 25.04.2017 से वर्तमान तक समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते के अनुसार एरियर का भुगतान करते हुए भविष्य में राज्य सरकार द्वारा डी०ए० में अग्रेत्तर वृद्धि के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के डी०ए० में भी वृद्धि किये जाने की निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :
1- मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के समादर में राज्य के राजकीय कार्मिक को समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन की गणना करते हुए तद्नुसार मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
2- यातयात / यात्रा सीजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक की मांग पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाय वह अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की संस्तुति पर लगाई जायेगी।
3- नये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग के उपरान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल पर ड्यूटी देने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर से
होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी आवंटित की जायेगी।
4- सार्वजनिक / राजकीय अवकाश के दिनों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। मात्र कानून व्यवस्था / दैवीय आपदा / यात्रा सीजन एवं सुरक्षा
सम्बन्धी कार्यों हेतु जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर ही ड्यूटी लगायी जायेगी। 5- कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की यह वैयक्तिक जिम्मेदारी होगी कि वे होमगार्डस।
स्वयंसेवक द्वारा सम्पादित वास्तविक ड्यूटी अवधि का ही सत्यापन / भुगतान करेंगे। 6- कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागीय बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर रखा जाय ड्यूटी वेतन के सम्बन्ध में किसी भी वित्तीय वर्ष की देयताएं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अंग्रेनीत नहीं की जायेगी।
7- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स अधिनियम में वर्णित कार्य / आपातकालीन ड्यूटी / कानून व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था / यातायात / दैवीय आपदा से इतर ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा। उक्त कार्यो से इतर कार्यों में सम्बद्ध होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को हटाया जायेगा। नियमों से इतर ड्यूटी दिये जाने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3 2070 उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर- 107 मानक मद 02- मजदूरी के नाम डाला जायेगा। होमगार्ड्स-03- सामान्य अधिष्ठान के
4-यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या-1 / 41973
/2022 दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।