उत्तराखंड में अब देहरादून-पांवटा हाईवे को फोर लेन बनाने की तैयारी शुरू, अब चौड़ीकरण क़ो लेकर यें आदेश हुए जारी…..

देहरादून: विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने समस्त प्रभावित भूमिधारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि देहरादून जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 कि.मी. 104 से कि.मी. 149 (पांवटा सहिब- बल्लूपुर) देहरादून तक भू-खण्ड के निर्माण (चैड़ीकरण/ पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन/ चार लेन का बानाना आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन प्रकरण में प्रभावित कुल 21 राजस्व ग्रामों में से 10 ग्रामों (ग्राम हसनपुर, माजरी, कल्याणपुर, जाटोवाला, मटक माजरी, कुन्जा, तिपरपुर, शाहपुर कल्याणपुर, प्रतीतपुर कल्याणपुर, झाझरा) का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार सम्बन्धित प्रभावित भूमिधारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी होने के 60 दिन उपरान्त कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बसन्त विहार, देहरादून को हस्तगत कर दिया गया है।

इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रभावित अन्य 09 राजस्व ग्रामो( ग्राम बद्रीपुर, कल्हाल मटक, धर्मावाला, सभावाला, शेरपुर, शीशमबाड़ा, आरकेडियाग्रान्ट, ईस्ट होप टाउन, मेदनीपुर बद्रीपुर) में भी अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा चुके है तथा 60 दिन की अवधि पूर्ण होने पर कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बसन्त विहार, देहरादून को हस्तगत कर दिया जायेगा।

ग्राम कुन्जाग्रान्ट एवं आदूवाला में निजी नाप भूमि प्रभावित नही हो रही है। यह भी अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित भूमि का प्रतिकर वितरण कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून के स्तर से वितरित किया जा रहा है। अब तक कुल रूपये 120 करोड़ की धनराशि का प्रतिकर प्रभावित भूमि धारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को वितरित किया जा चुका है।

इस प्रेस नोट के माध्यम से अन्य प्रभावित भूमि धारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को पुनः सूचित किया जाता है कि कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय में उपस्थित होकर निर्धारित दस्तावेज (1-नवीनतम उद्धरण प्रमाणित खतौनी, 2-बैक पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, 3-कैंशिल चैंक, 4-शपथ पत्र, 5-आधार कार्ड की छायाप्रति, 6-पेन कार्ड की छायाप्रति, 7-दो नवीनतम फोटो एवं 8-दो रसीदी टिकट) प्रस्तुत कर प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी संज्ञान मंे लाना है कि प्रतिकर धनराशि प्राप्त न करने की स्थिति एवं विवादित/ मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण होने की स्थिति में प्रतिकर धनराशि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के अनुसार माननीय जिला न्यायालय में प्रेषित/ जमा कर दिया जाएगा।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *