उत्तराखंड में अब संविदा कर्मचारियों को सौगात, होंगे नियमित, अधिसूचना जारी………

देहरादून: उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जिन कर्मचारियों की सेवा लगातार 10 साल होगी, वह नियमित होंगे। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी गई है।

सचिव कार्मिक, श्री शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में आज अधिसूचना निर्गत की गई। संशोधित नियमावली के अनुसार, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने 04 दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

जबकि उपरोक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र थे, जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्ः-

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *