उत्तराखंड प्रदेश में खनन कार्यो को लेकर लगी रोक के लिए अब नया आदेश जारी हुआ देखिए आदेश…..
देहरादून : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य की नदी, सहायक नदी, गदेरों के तल से लगी एवं इससे भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाइकिलिंग टैक, मत्स्य तालाब निर्माण आदि कियाकलापों को गैर खननकारी कियाकलाप घोषित करते हुए ऐसे गैर खननकारी कियाकलापों हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में निर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 को एक खनन पट्टाधारक सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में चुनौती दिये जाने के उपरान्त दिनांक 06.01.2022 को निर्धारित सुनवाई में हुये।
निर्णय की स्थिति से ब्रीफ होल्डर के पत्र द्वारा दी गई जानकारी के उपरान्त दिनांक 06.01.2022 को सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के अन्तर्गत दी गई सभी अनुज्ञाओं के उपखनिज निकासी पर रोक लगायी गयी थी।
चूंकि बीफ होल्डर के द्वारा बताई गई स्थिति के अनुरूप मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो इस आधार पर पूर्व में स्वीकृत सभी अनुज्ञाओं तथा उक्त अनुज्ञाओं के कम में उपखनिज निकासी के मामलों में रोक लगाई गई थी।
इसी बीच आज मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 की प्रति प्राप्त होने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 पर न होकर मात्र याचीकर्ता को प्रभावित करने वाले एक मात्र मामले में ही प्रभावी है।
मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के बाद दिनांक 06.01.2022 को ऐसे सभी अल्प अवधि अनुज्ञाओं की उपखनिज निकासी पर लगाई गई रोक के आदेश को दुरुस्त एवं संशोधित करते हुए शासन स्तर से प्रभावी आदेश निर्गत किया जा रहा है।