उत्तराखंड में जितेन्द्र कुमार नेगी की आत्महत्या के प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी का आया बड़ा बयान……

पौड़ी: SP का कहना है कि जितेन्द्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के संबंध में कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा इस प्रकरण में 02 FIR दर्ज करवाकर अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम FIR 44/2025,धारा- 108 बीएनएस जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने से सम्बन्धित है जबकि दूसरी FIR संख्या- 45/2025, धारा- 3/25/30 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गयी है।

जब कभी भी कोई जघन्य अपराध किसी आर्म्स/हथियार से होता है तो वैधानिक कार्यवाही के रूप में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है

आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का उद्देश्य यह होता है कि घटना में प्रयुक्त आर्म्स/हथियार का स्रोत क्या है/कहां से आया है।

यह एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है इस मुकदमें के पंजीकृत होने से ना तो पहला मुकदमा कमजोर होगा और ना ही आरोपियों को बचाने का कोई उद्देश्य है। अतःकिसी भ्रामक सूचना पर विश्वास ना करें पुलिस द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है।

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