उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED की चार्जशीट पर लगी रोक……..

नैनीताल: उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहसपुर भूमि प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी गई है।

यह फैसला हरक सिंह रावत की ओर से दायर की गई याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई की वैधानिकता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल चार्जशीट पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है।

हरक सिंह रावत के अधिवक्ता हिमांशु पाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सहसपुर जमीन मामले में चार्जशीट की वैधता को चुनौती दी गई थी, और कोर्ट ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा,
“यह सच्चाई की जीत है। मैं माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूँ। मुझे शुरू से विश्वास था कि सच सामने आएगा और आज का फैसला उसी दिशा में पहला कदम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी न्याय मिलेगा।”

गौरतलब है कि ईडी ने हरक सिंह रावत के खिलाफ सहसपुर ज़मीन से जुड़ी जांच में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे लेकर रावत लगातार कानूनी और नैतिक आधार पर चुनौती देते आ रहे थे। हाईकोर्ट की यह अंतरिम राहत उनके लिए एक अहम कानूनी जीत मानी जा रही है।

यह फैसला केवल हरक सिंह रावत के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए उम्मीद की किरण है जो न्यायपालिका में आस्था रखते हैं और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।

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