उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम ने करीब 22 हजार घरों का पिछले 9 साल का हाउस टैक्स किया माफ, यहां करें रियायत के लिए आवेदन….
देहरादून: देहरादून नगर निगम के विभिन्न वार्डों में स्थित 129 मलिन बस्तियों के करीब 22 हजार भवन मालिकों को पिछले नौ साल का हाउस टैक्स जमा नहीं करना होगा। बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के मुताबिक निगम ने निर्णय लिया है। इन भवनों का टैक्स इसी साल से जमा होगा ।
स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत कर निगम के कर अनुभाग ने 2018 से मलिन बस्तियों के घरों का हाउस टैक्स जमा करना शुरू किया था। 2020 के अंत तक 40 हजार में से 18 हजार का टैक्स भी जमा हो गया। इसी बीच शासन ने नगर निगम के सॉफ्टवेयर से टैक्स जमा करवाने की प्रक्रिया बंद करते हुए अपने सॉफ्टवेयर से टैक्स जमा करवाना शुरू किया।
जबकि बस्तियों के शेष 22 हजार घरों का टैक्स तब से जमा ही नहीं हो पाया। बस्तियों के लोग, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि तब से एकमुश्त टैक्स जमा करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन निगम ने इस साल से शेष भवनों का टैक्स जमा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए फॉर्म भी अलग होगा और टैक्स ऑनलाइन ही जमा होगा।
निगम का कहना है कि यह निर्णय बस्तिवासियों के हित में लिया गया है। उधर, विपक्ष का कहना है कि पिछला टैक्स जमा नहीं हुआ तो बस्तीवासियों को प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें पेश आएंगी और आने वाले समय में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
पिछले चुनाव में मिला लाभ, इस बार क्या होगा? पूर्व मेयर विनोद चमोली के कार्यकाल के दौरान बस्तियों का हाउस टैक्स जमा करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के साथ कर अनुभाग ने टैक्स जमा करना शुरू कर दिया था। ऐसे में बीते निकाय चुनाव में इसका पूरा फायदा भाजपा को मिला। लेकिन इस बार यदि पिछला टैक्स जमा नहीं होने का विरोध हुआ तो यह निर्णय नुकसानदायक भी हो सकता है।
सुनील उनियाल गामा, मेयर देहरादून
नगर निगम ने बस्तियों में रह रहे लोगों की मांग के मुताबिक इस साल से हाउस टैक्स जमा करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जनहित में लिया गया है।
राजकुमार, पूर्व विधायक
विपक्ष ने उन भवनों के टैक्स पर ब्याज माफ करने की मांग उठाई थी, जिनका टैक्स एक बार भी जमा नहीं हुआ। यदि इस साल से टैक्स जमा करने का निर्णय लिया जा रहा है तो सरासर गलत है। इस निर्णय का विरोध किया जाएगा।
मनुज गोयल, नगर आयुक्त, देहरादून
निगम के पास बस्तियों में स्थित जिन भवनों का पिछला रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उनका हाउस टैक्स इसी साल से जमा हो पाएगा। टैक्स जमा करवाने के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। फॉर्म के साथ लगने वाले दस्तावेजों और कैंप की जानकारी जल्द दी जाएगी।