उत्तराखंड में इन विभागों मे मृतक आश्रितो की नौकरी के रास्ते खुले धामी सरकार ने लिए ये दो फैसले…..
देहरादून: उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) यथा संशोधित नियमावली, 1999 के नियम-5(1) में प्रावधान है कि “मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा”।
2- वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में अधिकांशतः लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर और पुलिस विभाग में आरक्षी (कान्सटेबल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। चूंकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-1/63365/XXX(2)/2022 दिनांक 14.09.22 द्वारा कनिष्ठ सहायक एवं आरक्षी (कान्सटेबल) आदि सहित समूह ‘ग’ के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आ गये हैं, जिसके फलस्वरूप राज्याधीन विभागों में मृतक आश्रित के रूप में समूह ‘ग’ के पदों पर नियुक्ति प्रदान किया जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत जनहित में नियमावली के नियम 5 में संशोधन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली 2023 का प्रख्यापन किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, उनके आश्रितों को मृतक आश्रितों के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु सीधी भर्ती के 195 पदों को अनफ्रीज़ करने के सम्बन्ध में।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्तमान में अनुकूल वित्तीय स्थिति, मानवीय दृष्टिकोण, निगम के कार्यहित एवं शासकीय हित के दृष्टिगत परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृत हुए कार्मिकों के कुल 195 मृतक आश्रितों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सीधी भर्ती के चालक / परिचालक के 195 पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से केवल एक बार के लिए चालक / परिचालक के 195 पदों को अनफ्रीज़ किये जाने का मा० मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है।