उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट सख्त। कार्मिक सचिव को किया तलब………

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उपनल संविदा कर्मचारियों और वन विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कार्मिक सचिव शैलेश बगोली को 20 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

संविदा कर्मचारियों ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान उपनल संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पहले खंडपीठ द्वारा नियमितीकरण के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है और न ही इसे न्यायालय के रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया है।

संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले—(उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनंद बर्धन, मुख्य सचिव उत्तराखंड)—की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग की थी, जिस पर अब न्यायालय सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है।

क्या है पूरा मामला?
उपनल कर्मचारी और वन विभाग के दैनिक श्रमिक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अदालत के पूर्व आदेशों के बावजूद इस दिशा में ठोस कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।

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