उत्तराखंड में कोई कन्फ्यूजन ना रखें, शराब की दुकानें सहित कई चीजों में छूट , जानिए विस्तार से आदेश ये हुए हैं जारी।
देहरादून : उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर प्रदेश सरकार ने 15 जून तक बढ़ाया कोविड-19 कर्फ्यू इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिला अधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति के आकलन करते हुए फैसला लेंगे कोविड-19 के मध्य वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा और लोगों को छूट भी रहेगी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित ना करने की सलाह दी जाती है यदि 20 लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।
शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार जिम खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश करना होगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत वह प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज कोरेंट इन फैसिलिटी में 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा प्रदेश भर में कोविड-19 फ्यू में नगर निकाय समस्त सार्वजनिक स्थलों आवासीय क्षेत्रों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मार्केट मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करना होगा कोविड-19 में चिकित्सालय नर्सिंग होम क्लीनिक व टेलीमेडिसिन सेवाएं खुली रहेंगी डिस्पेंसरी केमिस्ट फार्मेसी जन औषधि केंद्र समझ दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप व मेडिकल उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी।
चिकित्सा प्रयोगशाला है और सैंपल संग्रह केंद्र खुले रहेंगे फार्मास्यूटिकल वह मेडिकल रिसर्च लैब पशु चिकित्सा अस्पताल क्लीनिक पैथोलॉजी लैब खुले रहेंगे अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाली अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जिसमें होम केयर प्रोवाइडर सप्लाई चेन फॉर्म खुले रहेंगे एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान खुले रहेंगे बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुले रहेंगे सहकारी वित्त समितियां खुली रहेंगी तेल गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि यह तमाम खुले रहेंगे राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन और वितरण खुला रहेगा डाकघर सहित डाक सेवाएं खुली रहेंगी।
कोविड-19 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकान है 8 जून से 15 जून तक सुबह 8:00 से 12:00 तक खुली रहेंगी राशन की दुकान है किराने की सामान की दुकानें 9 जून 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी स्टेशनरी वह किताबों की दुकान है 9 जून व 14 जून को 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खुले रहेंगे खाद्य पैकेजिंग की दुकानें कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकान है चश्मे की दुकान है
साइकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकान है वह ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी फोटोस कॉपी की दुकानें टिंबर मर्चेंट की दुकानें 9 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेगी शराब की दुकानें 9 जून 11 जून व 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी सभी मालवाहक वाहनों को राज्य में अंतर राज्य आवागमन के लिए सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
फल सब्जी डेयरी दूध मांस चिकन मछली की बिक्री की गतिविधियां हर दिन सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेगी आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में अनुमति नहीं होगी होटल रेस्ट रोजना ले और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी होटल ढाबों रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करना प्रतिबंधित है।
सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा बीज उर्वरक अन्य गतिविधियां सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक चलती रहेंगी खाद्य और किराने की वस्तुओं की फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया वाले इस दौरान उन्हें छूट रहेगी वही परिवहन को लेकर भी राज्य सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा और सार्वजनिक परिवहन 2/3rd क्षमता के साथ चलेंगे सार्वजनिक परिवहन का अंतर राज्य आगमन के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एच ओ पी के अंतर्गत रहेगा राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे उन्हें कोर्ट परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी आर्म्ड फोर्स के अधिकारी कर्मचारी व परिवार के सदस्यों को कोविड-19 क्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी जिला देहरादून पौड़ी हरिद्वार नैनीताल उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को rt-pcr वन नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में 50 प्रतिशत की छमता का पालन करते हुए आने की अनुमति होगी ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए यात्रा की अनुमति होगी।