कोरोना कर्फ्यू में दुकानों को लेकर जिला अधिकारी का नया आदेश जारी, कुछ दुकानों को भी छूट, देखें आदेश
हरिद्वार। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने संशोधन करके कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ नई दुकानो को 12:00 बजे तक खुलने की छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत पशु चारा, गाड़ी मकैनिक की दुकान, टायर पंचर की दुकान, कृषि यंत्र, खाद बीज, स्टेशनरी की दुकान भी कर्फ्यू के दौरान 12:00 बजे तक खुलेगी।