IAS अफसर को 10,000 हर्जाने की लीगल नोटिस आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आईएएस अफसर
IAS अफसर को 10,000 हर्जाने की लीगल नोटिस आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आईएएस अफसर तथा पूर्व प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार को अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह में जानबूझ कर ग्रेडिंग कम करने के संबंध में धारा 80 सीपीसी में लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस में अमिताभ ने कहा कि 18 मई 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच उनके आईजी नागरिक सुरक्षा के पद पर नियुक्ति के दौरान उनके पर्यवेक्षक अधिकारी डीजी नागरिक सुरक्षा ने उन्हें उत्कृष्ट अधिकारी बताते हुए 10 अंकों में 9.57 अंक की ग्रेडिंग की थी. इसके विपरीत अरविन्द कुमार ने इस ग्रेडिंग को मनमाने ढंग से कम करते हुए 10 अंकों में 6.34 ग्रेड कर दिया, जबकि वे प्रमुख सचिव गृह थे और इस रूप में नागरिक सुरक्षा विभाग उनके अधीन नहीं था. अतः प्रमुख सचिव गृह के रूप में अरविन्द कुमार आईजी नागरिक सुरक्षा के पर्यवेक्षक अधिकारी नहीं थे, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती अमिताभ के ग्रेड कम किये. नोटिस के अनुसार अरविन्द कुमार ने यह काम द्वेषभाव में अमिताभ को क्षति पहुंचाने के लिए किया. अतः उन्होंने अरविन्द कुमार को इसके लिए रु० 10,000 का सांकेतिक हर्जाना देने अथवा विधिक कार्यवाही किये जाने का नोटिस दिया है।