उत्तराखंड सरकार ने अब यातायात के लिए भी नई एसओपी जारी कर दी , ये निर्देश जरूर ध्यान रखें…..
देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम हो गया है जिसके बाद सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर कई तरह की छूट लोगों और व्यापारियों को दी है। इसी के साथ अब यातायात के लिए भी सरकार द्वारा नई एसओपी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम नागरिकों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य ही रहेगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना आवश्यक होगा।
जो प्रवासी अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव में वापसी कर रहे हैं, उन्हें यहां आकर सात दिन अपने गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट होना पड़ेगा।
राज्य के ऐसे निवासियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के लिए यूपी बॉर्डर से माध्यम से यात्रा (अंतर्राज्जीय) कर रहे हैं। हालांकि उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम बस व टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा।
सार्वजनिक परिवहन के लिए विक्रम, ऑटो सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे।
इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।