उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुआ यह बड़ा आदेश , दी गई है कार्यवाही की चेतावनी जानिए क्या है मामला……
देहरादून: कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में।
महोदय / महोदया,
कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या-478 दिनांक 30 जून, 2009, शासनादेश संख्या-531 दिनांक 05 मई, 2022, शासनादेश संख्या-579 दिनांक 18 मई, 2022 एवं शासनादेश संख्या-556 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य के समस्त कार्यालय में समय से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभी भी बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से समयानुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा रही है।
2-इस सम्बन्ध में प्रतिदिन नामित अधिकारी प्रातः 10:15 बजे बायोमैट्रिक प्रणाली में दर्ज उपस्थिति के विवरण की समीक्षा करते हुए कार्यालय में देरी से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय के लिये यह व्यवस्था 09.45 बजे सुनिश्चित होगी :-
(अ) महीने में 01 दिन देर से आने पर
मौखिक चेतावनी
(ब) महीने में 02 दिन देर से आने पर
लिखित चेतावनी
(स) महीने में 03 दिन देर से आने पर
एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाना
(द) 04 या इससे अधिक दिन देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का किया जाना।
3-शासन यह आशा करता है कि सभी अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय के लिए निर्धारित समय का पालन करें और जो अधिकारी / कर्मचारी, इसमें ढिलाई दिखायें, उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाए।
अतः इस व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।