उत्तराखंड के हल्द्वानी वनभूलपुरा क्षेत्र मे कर्फ्यू को लेकर हुआ ये फैसला, देखिए ये आदेश…..
हल्द्वानी: क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाई जाने/ध्यस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुनाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त सदेदनशील है।
अतः लोकजीयन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (10) /20-म्या. सहा./2024, दिनॉक 11-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए थाना धनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कप) प्रभावी किया गया था।
क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त ऊपर्मू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त थाना বলভাবেয়া বীয়ালার गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफ.सी.आई, गोदाम परिसर में प्रातः 09-00 बजे से अपराड 04-00 बजे तक शिथिलता प्रदान की जाती है।