अब NEET एग्जाम में फ्रॉड करने वाला कोई डॉक्टर बना तो क्या होगा; NTA पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट……
देहरादून: नीट-यूजी परीक्षा को लेकर छिड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से तीखी टिप्पणी की। अदालत ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि NEET परीक्षा में 0.001 फीसदी भी चूक हुई है या लापरवाही की गई है तो यह चिंता की बात है और उसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘परीक्षा कराने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको साफ-सुथरा रहना चाहिए। यदि कोई गलती है तो बताएं। यदि कोई गलती है तो फिर हम ऐक्शन लेंगे। कम से कम इससे आपके कामकाज में सुधार तो होगा।
मेडिकल अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले गंभीर आरोपों के बीच शीर्ष अदालत ने कहा कि छोटी सी लापरवाही से भी पूरी तरह से निपटने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए किया गया था।
बताते चलें कि नीट-यूजी 2024 का परिणाम चार जून को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होते ही हंगामा मच गया और कई छात्रों ने विसंगतियों का आरोप लगाया। नीट-यूजी परीक्षा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है।