अब कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के विधिक वारिसानों को ऐसे मिल सकती है मुआवजा राशि.….

दिल्ली : कोविड इ-19 संक्रमण के कारण उत्तराखण्ड राज्य में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उन व्यक्तियों के विधिक वारिसानों (Next to Kin) को अहेतुक राहत सहायता राशि / अनुग्रह राशि रू0 50,000 /- (रु0 पचास हजार मात्र) दिये जाने का उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

आम जनमानस के सहयोग के लिये अनुग्रह राशि प्राप्त किये जाने के लिये आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाते हुये उत्तराखण्ड सरकार ने “अपणि सरकार (eservices.uk.gov.in) पोर्टल तैयार किया है। उक्त पोर्टल में भी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त के अतिरिक्त मृतकों के विधिक वारिसानों द्वारा अपने जनपदों के निकटस्थ तहसील, अपर जिलाधिकारी या जिलाधिकारी कार्यालय में भी आवेदन पत्र सभी वांछित अभिलेखों सहित जमा किये जा सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से आम जनमानस से • अपील है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके विधिक वारिसान उल्लिखित अहेतुक राहत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र यथाशीघ्र उल्लिखित पोर्टल अथवा अपने निकटस्थ तहसील / अपर जिलाधिकारी / जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

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