अब इनकम टैक्स में 7 बड़े बदलाव: 1 अप्रैल से बदल जाएगा टैक्स का पूरा गणित, जानें आप पर क्या होगा असर………
देहरादून: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। 1 अप्रैल 2026 से देश में टैक्स का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन 7 अहम बदलावों के बारे में।
अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। 1 अप्रैल 2026 से देश में टैक्स का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम बजट 2026 में आयकर अधिनियम में कई अहम संशोधन किए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन कुछ बदल ऐसे भी हैं, जो आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इन 7 अहम बदलावों के बारे में।
नया आयकर अधिनियम होगा लागू
देश में 1961 से चला आ रहा पुराना आयकर अधिनियम अब इतिहास बन जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू हो जाएगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि सरकार ने अभी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है और पुराने ही स्लैब जारी रहेंगे। नए अधिनियम में भाषा को सरल बनाने और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने पर फोकस किया गया है।
2. ITR भरने की तारीखों में बड़ा बदलाव
अब टैक्सपेयर्स को ITR भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार ने ITR-3 और ITR-4 भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। यह सुविधा उन टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिनका ऑडिट नहीं होता है। वहीं ITR-1 और ITR-2 भरने की तारीख 31 जुलाई ही रहेगी। टैक्स ऑडिट की तारीख में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 31 अक्टूबर तक ही रहेगी।
3. रिवाइज्ड रिटर्न भरने की नई व्यवस्था
अगर आप अपने भरे हुए ITR में कोई सुधार करना चाहते हैं तो अब आपके पास ज्यादा समय होगा। सरकार ने रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। लेकिन यहां एक अहम बात जान लें कि अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिवाइज्ड रिटर्न भरते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। वहीं बिलेटेड रिटर्न भरने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
4. TCS की दरों में कई अहम बदलाव
सरकार ने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की दरों में कई अहम बदलाव किए हैं, जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। शराब की बिक्री पर अब 1% की जगह 2% TCS लगेगा। वहीं स्क्रैप की बिक्री पर भी TCS बढ़ाकर 2% कर दिया गया है जो पहले 1% था। कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क जैसे खनिजों की बिक्री पर भी अब 2% TCS देना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि तेंदू पत्ता की बिक्री पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है जो पहले 5% था।
5. विदेश यात्रा पर लगने वाले TCS में राहत
अगर आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अच्छी है। सरकार ने LRS के तहत विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले TCS को सरल बना दिया है। अब इस पर सिर्फ 2% की एक समान दर लगेगी, चाहे कितनी भी रकम भेजी जाए। पहले यह 5% और 20% की दो अलग-अलग दरों पर लगता था। वहीं शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजी जाने वाली रकम पर भी TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% था।
6. शेयर बाजार में कारोबार करने वालों को झटका
शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शन का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। अब फ्यूचर पर लगने वाला STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं ऑप्शन पर लगने वाला STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। यानी अब डेरिवेटिव मार्केट में कारोबार करना पहले से महंगा हो जाएगा।
7. शेयर बायबैक और डिविडेंड पर बड़ा बदलाव
कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक पर अब नया टैक्स लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। पहले इसे डीम्ड डिविडेंड मानकर टैक्स लगाया जाता था। प्रमोटर शेयरहोल्डर्स को अलग-अलग दरों से डिफरेंशियल बायबैक टैक्स देना होगा। कॉरपोरेट प्रमोटर्स को 22% और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स को 30% की दर से यह टैक्स देना होगा।
डिविडेंड इनकम पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप डिविडेंड कमाने के लिए किए गए ब्याज खर्च पर कोई कटौती नहीं ले सकेंगे। पहले डिविडेंड इनकम पाने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर 20% तक की कटौती मिलती थी, लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। यानी अब डिविडेंड की पूरी रकम पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।

