दिल्ली आबकारी केस में पलटा खेल, कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को किया बरी…….

दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में एक अहम न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषमुक्त करार दिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो पाया और किसी आपराधिक साजिश का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्णय के बाद मीडिया से मुखातिब होते समय अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए और उनकी आंखें नम हो गईं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणियां
कार्यवाही के दौरान अदालत ने कई मौकों पर सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताया। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज चार्जशीट में उल्लिखित तथ्यों से मेल नहीं खाते।

इस मामले में 12 फरवरी को अदालत ने आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने इस केस में केजरीवाल और सिसोदिया सहित कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया था।

बचाव पक्ष की दलील
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि केजरीवाल ने किसी से कथित “साउथ लॉबी” से धन मांगने के लिए कहा हो।

बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि प्रारंभिक तीन चार्जशीट में केजरीवाल का नाम शामिल नहीं था, बल्कि उनका उल्लेख चौथी पूरक चार्जशीट में किया गया।

साउथ ग्रुप” शब्द पर न्यायालय की आपत्ति
सुनवाई के दौरान जज ने “साउथ ग्रुप” जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने टिप्पणी की कि इस प्रकार की शब्दावली उचित नहीं है और सवाल उठाया कि यदि यही चार्जशीट चेन्नई में दाखिल की जाती, तो क्या तब भी यही शब्द इस्तेमाल होता?

सीबीआई ने इसे कई आरोपियों के लिए प्रयुक्त एक सामूहिक संदर्भ बताया। इस पर अदालत ने एक अमेरिकी मामले का हवाला देते हुए कहा कि समूह विशेष के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में सावधानी से किया जाना चाहिए।

केस की प्रमुख समयरेखा-

21 मार्च 2024: ईडी ने पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया

10 मई 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी

2 जून 2024: केजरीवाल ने सरेंडर किया

26 जून 2024: सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया

10 मई 2024: ईडी ने छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की

29 मई 2024: अदालत ने इस पर संज्ञान लिया

27 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत दी

12 जुलाई 2024: ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत

13 सितंबर 2024: सीबीआई मामले में नियमित जमानत।

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