उत्तराखंड में भले ही कोरोना कर्फ्यू में भारी छूट हो, लेकिन अभी ये पाबंदियां बनी हुई है….
देहरादून : उत्तराखंड में कोविड-19 कर्फ्यू मंगलवार सुबह 6:00 बजे से 17 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है इस हफ्ते कोविड-19 कर्फ्यू में ना तो कोई रियायत दी गई है और ना ही कोई नई बंदिश लगाई गई है।
मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं आदेश में कहा गया है कि कोर्ट कर्फ्यू के 2 अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी दिशानिर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।
कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश दिया जाएगा।
कॉविड वैक्सीन की डबल डोज ना लेने वालों के लिए 72 घंटे की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू है
शव यात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
नगरीय क्षेत्रों में होटल रेस्टोरेंट भोजनालय ढाबों में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।