उत्तराखंड में अब अपना घर बनाना अब और आसान , सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला….
देहरादून : उत्तराखंड में प्रदेश के विकास प्राधिकरण और से भवन का नक्शा पास कराना सस्ता हो गया है साथ ही इसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है आवास विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है भाजपा सरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के काम में सुधार के लिए आवास मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी।
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आवास विभाग ने तीन अहम बदलाव लागू की है इसमें विकास प्राधिकरण में अब सब डिविजनल शुल्क एक समान 1% कर दिया गया है पहले विकसित क्षेत्रों में सर्किल रेट के 1% दिया जाता था जबकि अविकसित क्षेत्रों में 5% दिया जा रहा था इस तरह प्राधिकरण में शामिल क्षेत्रों में अब नक्शे की फीस घर जाएगी इसी तरह विस्थापित क्षेत्रों में भवन बनाने पर मूल आवंटियो से भी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा अलबत्ता उनको जमीन खरीद कर कोई भवन बनाता है तो उसे विकास शुल्क देना होगा।
वही भू उपयोग परिवर्तन अब आसान होगा आवास विभाग ने महायोजना वाले क्षेत्रों में उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है अब 4000 से 10000 वर्ग मीटर तक के भूखंड का भी उपयोग बदलाव का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को प्रदान कर दिया गया है जबकि 10001 से 5000 वर्ग मीटर तक का अधिकार उड़ा और इससे बड़े भूखंड का उपयोग शासन स्तर से बदला जा सकेगा।
इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए उपयोग परिवर्तन स्थानीय विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हो सकेगा उद्योग विभाग के सिंगल विंडो से हो आने वाले आवेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के अनुमोदन के बाद जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण निर्णय लेंगे पहले भूप योग के लिए कैबिनेट तक जाना पड़ता था जिसमें अत्यधिक समय लगता था इसके साथ ही विभाग ने बिल्डिंग बाइलॉज में 25% तक छूट का अधिकार स्थानीय जिला विकास प्राधिकरण को दे दिया है इसके साथ ही 50% तक छूट उड़ा दी सकेगा।
जबकि इससे अधिक छूट प्रदान करने का अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेगा मंत्री भरत जी गद्दार भगत कहते हैं कि छोटी मोटी कमियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के नक्शे प्राधिकरण में अटके हुए थे अब इनपुट के बाद लोगों को सुविधा रहेगी साथ ही सब डिविजनल शुल्क कम किए जाने से मैं विकसित क्षेत्रों को राहत रहेगी।