उत्तराखण्ड में पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा, आदर्श आचार संहिता लागू…….
देहरादून: उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2025 की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी दी कि जनपद हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना के जारी होते ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरीय क्षेत्रों एवं हरिद्वार को छोड़कर) में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून 2025 तक चलेगी। 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 2 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस बार पंचायत चुनाव में कुल 66,418 पदों पर चुनाव होना है।
मतदान दो चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई 2025 को होगा। मतगणना 19 जुलाई को संपन्न कर परिणामों की घोषणा की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है और प्रत्याशी नामांकन की तैयारियों में जुट गए हैं।