उत्तराखंड में बढ़ सकती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा……
देहरादून: जल्द ही 2000 उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट का ऐलान हो सकता है। पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से उत्तराखंड बेरोजगार संघ अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग कर रहा है
ओवरएज होने की वजह से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह रहे युवाओं को बड़ी राहत मिल सकती है। जल्द ही 2000 उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट का ऐलान हो सकता है। पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से उत्तराखंड बेरोजगार संघ अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग कर रहा है। वर्तमान में आयु सीमा 18 वर्ष से 22 वर्ष रखी गई है। बेरोजगार युवाओं का तर्क है कि उत्तराखंड में कांस्टेबल भर्ती 8 साल बाद आने के चलते बहुत से अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। ऐसे में पांच साल की छूट युवाओं को मिलनी चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती में भी युवाओं को तीन साल छूट दी गई थी। अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी अभिनव कुमार से पुलिस मुख्यालय में मिला। डीजीपी ने आयु सीमा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा भर्ती में महिलाओं का एक भी पद नहीं है, इसे लेकर भी फैसला संभव है।
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि सरकार और पुलिस बेरोजगारों के साथ है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भले ही भर्ती के फॉर्म निकल गए हों, लेकिन आयु सीमा बढ़ाने की कार्रवाई गतिमान हैं और जल्द ही फार्म भरने से वंचित रह रहे प्रदेश के बेरोजगारों को फार्म भरने की छूट दी जाएगी।
भर्ती की खास बातें
समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएसी/आईआरबी में 400 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती परीक्षा के तहत 8 नवंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि 15 जून तय की गई है।
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में अर्हकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगी।
आयु सीमा – 18 वर्ष से 22 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से होगी। उत्तराखंड के एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी।
योग्यता – 12वीं पास।
कदकाठी
लंबाई
सामान्य, ओबीसी और एससी – 165 सेमी।
पर्वतीय क्षेत्र के लिए – 160 सेमी
एसटी के लिए – 157.50 सेमी।
सीना
सामान्य, ओबीसी और एससी – बिना फुलाए – 78.8 सेमी। फुलाकर – 83.8 सेमी
पर्वतीय क्षेत्र व एसटी के लिए – बिना फुलाए – 76.3 सेमी। फुलाकर – 81.3 सेमी
(5 सेमी का फुलाव अनिवार्य है)
वेतनमान – 21700-69100 (लेवल-3)