अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला….
दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें विशेष अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए डीओपीटी ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। उन्हें 42 दिन का अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से प्राप्त कई संदर्भों / प्रश्नों के आलोक में अंग दाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश देने पर विचार कर रहा है। एक दाता से अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद की अवधि सहित, ठीक होने में समय लगता है
अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक
अवकाश
इसके अलावा, एक अन्य इंसान की मदद करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के लिए नेक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को अपने अंग दान करने के लिए अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाए।
30 दिन की लिमिट बढ़ाकर 42 दिन की गई किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएं। इसके लिए नियम भी तय हो गए हैं। मौजूदा नियम के तहत किसी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टियों की मंजूरी मिलती है नया नियम 25 अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आ गया है। इसमें इन विशेष परिस्थितियों में 42 दिन की छुट्टियां मिलेंगी।
सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस नियम को चुनिंदा कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छुट्टियों से संबंधित नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए नई अवकाश नीति ल होगी।