अब यहाँ राज्यपाल का बड़ा फैसला किए गए नए 6 माह के लिए कुलपति नियुक्त….
लखनऊ : उ०प्र० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-11 (6) के अन्तर्गत आदेश संख्या-2063, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 द्वारा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा दिनांक 16.10.2021 से छः माह की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए डा० तेज प्रताप को गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। यह छः माह का कार्यकाल दिनांक 15.04.2022 को समाप्त हो रहा है।
नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-11(1) के तहत नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए। धारा-11 (7) के अन्तर्गत कुलसचिव गो०व०पत कृषि एवं प्रो० विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति पद के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।