उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज से कोरोना की इस Guideline का जरूर करें पालन, बेवजह फैन्टम ना बनें….
देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले हर किसी के माथे पर बल डाल रहे हैं। यद्यपि, सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोविड गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके अनुपालन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस मोर्चे पर बेहद गंभीरता के साथ कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही आमजन को भी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वयं के साथ ही दूसरों को बचाने के लिए आगे आना होगा।
राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने के साथ ही कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रोन भी रिपोर्ट हो चुका है। ओमिक्रोन के आठ मामले अब तक आ चुके हैं। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। यूं कहें कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसे देखते हुए सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लागू करने के साथ ही कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इनका अनुपालन करना सबसे बड़ी चुनौती है।
जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, उसने चिंता बढ़ा दी है। हाल के दिनों में प्रदेश में हुई राजनीतिक दलों की रैलियों व सभाओं में भी अच्छी-खासी भीड़ उमड़ी थी। इस सबको देखते हुए कोरोना संक्रमण के तेज होने की आशंका जताई जा रही थी, जो सही साबित भी हुई है। इस परिदृश्य के बीच भीड़ नियंत्रण पर खास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यानी, सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करने के साथ ही नियमित रूप से मास्क पहनना, बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना जैसे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसी से ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।
जाहिर है कि सरकारी तंत्र को इसके लिए सख्ती अपनानी ही पड़ेगी। कोविड प्रोटोकाल को तोडऩे की अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि तंत्र इस दिशा में सक्रियता से कदम उठाएगा। साथ ही आमजन को भी समझना होगा कि जान है तो जहान है। इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग कोविड की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से अनुपालन करें।
राज्य में आंगनबाड़ी से 12 वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह पर रोक। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। ये आदेश रविवार नौ जनवरी से प्रभावी होंगे।
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे सुबह छह से रात 10 बजे तक ही। साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से होगा अनुपालन।
जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित।
खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
विवाह समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार शामिल होने की अनुमति होगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी है। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होग। सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडली, शांपिंग माल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।