उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने शीत लहर को देखते हुए ये निर्देश किए जारी, देखिये आदेश….
देहरादून : शीत लहर एवं कोहरे से बचाव तथा प्रबन्धन विषयक कार्य योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से प्रदत्त दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में बड़े निर्देश जारी किए गए है।
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या रा०प०का० / 996 / CW-SCchool Safety (46) TC/2021-22, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 18-1/2021-IS-11 दिनांक 18 नवम्बर, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि शीत लहर और पाले (FROST) से बचाव एवं इसके प्रबन्धन हेतु संस्थागत उपायों को विकसित करने के लिए NDMA द्वारा कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु दिशा-निर्देश NDMA की Website – http://ndma.gov.in पर soft copy में उपलब्ध कराये गये हैं, जो कि तद्नुसार अधीनस्थ स्तर पर उपलब्ध कराये जाने है।
अवगत कराना है कि समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयी सुरक्षा से सम्बन्धी जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अतः विद्यालयी सुरक्षा के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि प्रकरण पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:
1. उपलब्ध करायी गयी क्या करें, क्या ना करें (DO’s and Don’ts ) एवं प्राथमिक चिकित्सा ( First Aid ) से सम्बन्धी दिशा-निर्देश अपने अधिनस्थ विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाना 2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन स्थानों द्वारा समय-समय पर निर्गत चेतावनियों
पर तत्काल कार्यवाही, आदि । अतः NDMA द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शीत लहर और पाले (FROST) से बचाव हेतु कार्ययोजना बनाये जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देश 2021 की सॉफ्ट कॉपी ई०मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।