उत्तराखंड में अब चारधाम की व्यवस्था संभालेगी BKTC , सरकार जल्द नोटिफिकेशन करेगी जारी….

देहरादून : आखिरकार उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम रद हो गया। राजभवन की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) अधिनियम प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ मंदिरों के प्रबंधन के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई है। इन दोनों धामों की व्यवस्था अब बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) संभालेगी।

बीकेटीसी की बहाली को सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना है।चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र में बीती 11 सितंबर को उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) विधेयक को पारित किया गया था। राजभवन ने इस विधेयक को स्वीकृति दी है।विधेयक के अधिनियम बनने के साथ ही पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त प्रांत श्री बदरीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 पुनर्जीवित हो गया है।

देवस्थानम अधिनियम लागू होने के बाद यह निरस्त हो गया था। इसके साथ ही बीकेटीसी की पूर्व व्यवस्था की बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। अब बीकेटीसी के लिए सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना है। नए अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें संशोधित, निरसित या निलंबित किए जाने तक उन्हें बहाल माना जाएगा। साथ में इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी समस्त लंबित कार्यवाही नियमित रूप से निस्तारित करेंगे।

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